नई दिल्ली: नौकरी के दौरान जमा होने वाला प्रोविडेंट फंड (PF) रिटायरमेंट के लिए बचत का अहम जरिया है। लेकिन अचानक इलाज, शादी या घर से जुड़ी जरूरत के लिए पैसों की कमी हो जाए, तो इसी फंड से कुछ रकम निकाली जा सकती है। हालांकि, PF खाते में जमा पूरा पैसा हर स्थिति में निकालने की अनुमति नहीं होती। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अलग-अलग जरूरतों के लिए निकासी के नियम और सीमाएं तय की हैं।
PF में ₹1 लाख हैं, तो कितनी रकम निकाल सकते हैं?
दिए गए नियमों के मुताबिक, पात्र सदस्य 12 महीने की सदस्यता पूरी करने के बाद अपने EPF बैलेंस का अधिकतम 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। यानी खाते में ₹1 लाख जमा होने पर पात्रता और लागू शर्तें पूरी होने की स्थिति में ₹75,000 तक निकाले जा सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के योगदान के साथ उस पर मिला ब्याज शामिल होता है।
हालांकि, वास्तविक निकासी की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि पैसा किस जरूरत के लिए निकाला जा रहा है और उस श्रेणी में कौन-सी शर्तें लागू होती हैं।
नौकरी छूटने पर कब निकाल सकते हैं पूरा PF?
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो वह निर्धारित नियमों के तहत तुरंत अपने PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है। बाकी 25 प्रतिशत रकम 12 महीने तक लगातार बेरोजगार रहने की शर्त पूरी होने के बाद निकाली जा सकती है।
PF से पैसा निकालने का फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिटायरमेंट के लिए जमा बचत घटती है और भविष्य में मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है। अचानक आने वाले खर्चों के लिए अलग इमरजेंसी फंड रखना मददगार हो सकता है।
इलाज के लिए PF से कितनी रकम निकाल सकते हैं?
मेडिकल जरूरतों को PF से एडवांस निकालने की अहम श्रेणी में रखा गया है। कर्मचारी गंभीर या जरूरी इलाज के खर्चों के लिए तय नियमों के तहत रकम निकाल सकते हैं। इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर दूसरी कुछ श्रेणियों की तरह तय सीमा नहीं है। हालांकि, कितनी रकम मिलेगी, यह लागू नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगा।
शादी के लिए कितनी बार PF निकालने की सुविधा है?
कर्मचारी अपनी शादी के खर्च के लिए भी PF से आंशिक निकासी कर सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सदस्यता के दौरान इस सुविधा का इस्तेमाल अधिकतम पांच बार किया जा सकता है। इसके लिए EPFO की निर्धारित पात्रता और दूसरी शर्तें पूरी करना जरूरी है।
पढ़ाई के खर्च के लिए भी निकाल सकते हैं PF
बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों के लिए भी PF से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पढ़ाई के खर्च के लिए अधिकतम 10 बार निकासी की जा सकती है। हालांकि, आवेदन करने से पहले संबंधित श्रेणी के मौजूदा नियमों और पात्रता की जांच जरूर करें।