Allahabad High Court ने Rahul Gandhi के खिलाफ dual citizenship मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया
लखनऊ, 17 अप्रैल 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi के कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच के निर्देश दिए हैं, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति Subhash Vidyarthi की एकल पीठ ने भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता रही है और इससे जुड़े कानूनों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में पहले लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने 28 जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि नागरिकता तय करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
इसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया और गृह मंत्रालय से संबंधित रिकॉर्ड मांगे गए। मामला संवेदनशील होने के कारण कई बार चैंबर में भी सुनवाई हुई।
अब हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार करते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गरमा सकता है। कांग्रेस पहले ही ऐसे आरोपों को “राजनीतिक साजिश” बता चुकी है। फिलहाल राहुल गांधी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी कानूनी टीम इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर दोहरी नागरिकता के आरोप साबित होते हैं, तो इसका असर उनकी संसदीय सदस्यता और राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाती है और इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
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