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आरोपियों ने अपने खिलाफ केस लड़ रहे सरकारी वकील पर ही दायर कर दिया केस, वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

news desk
Last updated: November 4, 2025 11:01 am
news desk
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एआई जेनेरेटड फोटो
एआई जेनेरेटड फोटो
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सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी वकील ने अपने ही खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. यह एफआईआर उस आरोपी ने दर्ज करवाई थी, जिसके खिलाफ वही वकील अदालत में पेश हो रहे थे.

फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का लगाया आरोप

दरअसल, सरकारी वकील शेखर काकासोब जगपत पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और कारोबारी संजय पुनामिया के खिलाफ एक मामले में राज्य की ओर से पैरवी कर रहे थे. इसी दौरान पुनामिया ने उन पर फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी.

एफआईआर में आरोप है कि जगपत ने खुद को विशेष सरकारी वकील नियुक्त कराने के लिए फर्जी पत्र का इस्तेमाल किया. हालांकि, वकील का कहना है कि वे पिछले 23 वर्षों से महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्त हैं. जगपत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना प्राथमिक जांच के उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जबकि यह तथ्य स्पष्ट था कि वे एक वरिष्ठ सरकारी वकील हैं जो लंबे समय से ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पुनामिया ने उनके खिलाफ कई केस पहले भी दर्ज करवाये थे, जिन्हें बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा खारिज किया जा चुका है.

जगपत की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच को बताया कि यह एफआईआर दुर्भावनापूर्ण है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुनामिया और परमबीर सिंह जैसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ पैरवी करने की वजह से ही जगपत को निशाना बनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की शीघ्र सुनवाई के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वे इस केस को अपनी बेंच से वापस ले लें ताकि सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई कर सके. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हाई कोर्ट चाहे तो वह भी मामले की शीघ्र सुनवाई कर सकता है.

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