दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल एक शिकायत को खारिज कर दिया है. यह शिकायत एक वकील द्वारा दायर की गई थी. जिसमें यह दावा किया गया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की मतदाता सूची में उस समय जोड़ा गया जब उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी.
दरअसल ये मुद्दा तब उठाया गया जब हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया. जिसके बाद सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट का मामला चर्चा में आया. इसके बाद कुछ शिकायतकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया जाए. हालांकि, अदालत ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला आगे बढ़ाने लायक नहीं है.
शिकायत करने वाले वकील का कहना था कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली, लेकिन इससे तीन साल पहले यानी 1980 में ही उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज था. वकील ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया और इसे गंभीर मामला करार दिया.
हालांकि, शिकायत में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 1983 और 2023 के बीच हुई गलती किसी टाइमिंग की भूल थी या कुछ और. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने शिकायतकर्ता के दावों को बेबुनियाद मानते हुए उसे स्वीकार नहीं किया.