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CM के हैंडल से जमुई पीड़िता की फोटो, FIR स्टेनो पर; सोशल मीडिया की जिम्मेदारी कैसे तय होती है?

news desk
Last updated: September 26, 2026 6:17 pm
news desk
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पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जमुई की नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की तस्वीर पोस्ट होने का मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं रह गया है। पटना के सचिवालय थाने में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक स्टेनोग्राफर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, तस्वीर मुख्यमंत्री के आधिकारिक X हैंडल से अपलोड किए जाने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है।

Contents
सीएम का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चलाता है?फिर जांच में क्या-क्या पता किया जाएगा?पीड़िता की तस्वीर शेयर करने पर कानून क्या कहता है?सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है स्पष्ट निर्देशएक जरूरी कानूनी अंतर: BNS 72 और BNS 73 में फर्कक्या स्टेनोग्राफर पर ही कार्रवाई होगी?क्या मुख्यमंत्री की भी कानूनी जिम्मेदारी बन सकती है?क्या नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कोई अलग नियम है?इस पूरे मामले में असली सवाल क्या है?

तस्वीर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ नजर आ रहे थे। पोस्ट में पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट को कुछ ही मिनटों में हटा दिया गया, लेकिन तब तक उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैल चुका था।

अब इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पोस्ट मुख्यमंत्री के आधिकारिक हैंडल से हुई, तो एफआईआर मुख्यमंत्री के बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी के खिलाफ क्यों दर्ज हुई? इसका जवाब सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी पहुंच और पोस्ट करने वाले व्यक्ति की भूमिका की जांच से जुड़ा है।

सीएम का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चलाता है?

किसी मुख्यमंत्री या मंत्री का आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट जरूरी नहीं कि हर समय वही व्यक्ति खुद संचालित करे। व्यवहार में अकाउंट का संचालन कार्यालय के अधिकृत कर्मचारियों, मीडिया टीम या सोशल मीडिया टीम के जरिए किया जा सकता है।

ऐसे में सिर्फ यह देखकर कि पोस्ट किसी जनप्रतिनिधि के आधिकारिक अकाउंट से हुई है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पोस्ट उसी जनप्रतिनिधि ने खुद की थी।

इस मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई उस कर्मचारी की भूमिका पर केंद्रित है, जिसके बारे में शिकायत में कहा गया कि उसने तस्वीर को X पर अपलोड किया था। हालांकि, एफआईआर किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी को अंतिम रूप से साबित नहीं करती। यह जांच की शुरुआत है।

फिर जांच में क्या-क्या पता किया जाएगा?

इस तरह के मामले में जांच सिर्फ यह पता करने तक सीमित नहीं रहती कि पोस्ट किस डिवाइस से हुई। कई डिजिटल और प्रशासनिक पहलुओं को देखा जा सकता है।

1. अकाउंट का एक्सेस किसके पास था?
CM के सोशल मीडिया अकाउंट के लॉगिन और पासवर्ड की पहुंच किन लोगों के पास थी, यह अहम सवाल होगा।

2. पोस्ट किसने तैयार की?
तस्वीर किसने चुनी और उसके साथ लिखा गया टेक्स्ट किसने तैयार किया, इसकी भी जांच हो सकती है।

3. तस्वीर CMO तक कैसे पहुंची?
तस्वीर किस अधिकारी, कर्मचारी, फोटोग्राफर या अन्य स्रोत से सोशल मीडिया टीम तक पहुंची, यह भी जांच का हिस्सा हो सकता है।

4. पोस्ट करने का अधिकार किसे था?
किस कर्मचारी को अकाउंट पर पोस्ट करने की अनुमति थी और उसकी जिम्मेदारी की सीमा क्या थी, यह देखा जा सकता है।

5. क्या पोस्ट को मंजूरी मिली थी?
क्या पोस्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी या संबंधित टीम से अप्रूव हुई थी या कर्मचारी ने अपने स्तर पर उसे प्रकाशित किया, यह महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है।

6. डिजिटल रिकॉर्ड क्या बताते हैं?
लॉगिन हिस्ट्री, डिवाइस, IP लॉग, टाइमस्टैम्प और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि पोस्ट किसने अपलोड की।

पीड़िता की तस्वीर शेयर करने पर कानून क्या कहता है?

नाबालिग यौन अपराध पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में POCSO Act की धारा 23 महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे की पहचान उजागर करने वाली जानकारी प्रकाशित करने पर रोक है। कानून में नाम, पता, फोटो, परिवार की जानकारी, स्कूल, पड़ोस या ऐसी दूसरी जानकारी भी शामिल है जिससे बच्चे की पहचान सामने आ सकती है।

इसके अलावा BNS की धारा 72 यौन अपराधों की पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले नाम या किसी भी ऐसी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाती है, जिससे उसकी पहचान सामने आ सकती है। इसके उल्लंघन पर दो साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

यानी सिर्फ नाम लिखना ही एकमात्र समस्या नहीं है। अगर फोटो, परिवार, पता, स्कूल, गांव या दूसरी जानकारी को जोड़कर पीड़िता की पहचान स्पष्ट हो जाती है, तो मामला कानूनी रूप से गंभीर हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है स्पष्ट निर्देश

Nipun Saxena बनाम Union of India मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए जिससे पीड़िता की पहचान सामने आ सके। यह सिद्धांत सिर्फ नाम छिपाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी दूसरी जानकारी पर भी लागू होता है जिससे पहचान पता चल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि POCSO मामलों से संबंधित FIR को सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा जाना चाहिए और नाबालिग पीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

एक जरूरी कानूनी अंतर: BNS 72 और BNS 73 में फर्क

इस मामले की रिपोर्टिंग में BNS की धारा 72 और 73 को अलग-अलग समझना जरूरी है।

BNS धारा 72 पीड़िता की पहचान उजागर करने से संबंधित है। इसमें नाम या ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित करने पर रोक है, जिससे यौन अपराध की पीड़िता की पहचान सामने आ सकती है।

वहीं BNS धारा 73 किसी यौन अपराध से जुड़े कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित सामग्री को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित करने से जुड़ी है। इसमें भी दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि BNS की धारा 73 ही पीड़िता की तस्वीर पोस्ट करने पर पहचान उजागर करने का मुख्य प्रावधान है। पहचान से जुड़ा प्रमुख प्रावधान BNS 72 और नाबालिग पीड़िता के मामले में POCSO की धारा 23 है।

क्या स्टेनोग्राफर पर ही कार्रवाई होगी?

अभी एफआईआर में मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टेनोग्राफर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस जांच के दौरान अगर किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है—एफआईआर में नाम होना दोष साबित होना नहीं है। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि तस्वीर किसने उपलब्ध कराई, पोस्ट किसने तैयार की, किसने अपलोड की और पूरी प्रक्रिया में दूसरे लोगों की क्या भूमिका थी।

क्या मुख्यमंत्री की भी कानूनी जिम्मेदारी बन सकती है?

सिर्फ इसलिए कि पोस्ट मुख्यमंत्री के आधिकारिक अकाउंट से हुई, यह अपने आप तय नहीं करता कि मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उसे पोस्ट किया था या कानूनी रूप से वही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है।

अगर जांच में यह सामने आता है कि पोस्ट मुख्यमंत्री ने स्वयं की थी या उन्होंने इसे जानबूझकर मंजूरी दी थी, तो तथ्य अलग होंगे। दूसरी ओर, अगर किसी अधिकृत कर्मचारी ने बिना अनुमति पोस्ट की, तो उसकी भूमिका और अधिकारों की जांच अलग तरीके से होगी।

इसलिए इस मामले में “अकाउंट किसका है?” से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल “पोस्ट किसने की, किस अधिकार से की और किसकी जानकारी या मंजूरी से की?” बन जाता है।

क्या नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कोई अलग नियम है?

चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया इस्तेमाल तथा उससे जुड़े चुनावी खर्च पर निर्वाचन नियम लागू होते हैं। लेकिन किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के हर सामान्य सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ऐसा कोई एक समान सार्वजनिक नियम नहीं है कि हर पोस्ट को व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री या मंत्री ही मंजूर करेंगे।

किसी खास सरकारी या राजनीतिक कार्यालय की आंतरिक सोशल मीडिया व्यवस्था, अधिकृत कर्मचारियों की भूमिका और अप्रूवल प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए इस मामले में वास्तविक SOP और अकाउंट एक्सेस की जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी।

इस पूरे मामले में असली सवाल क्या है?

जमुई मामले ने सरकारी और राजनीतिक सोशल मीडिया अकाउंट के संचालन को लेकर एक अहम सवाल सामने रखा है।

अगर अकाउंट मुख्यमंत्री का है, लेकिन उसे कई कर्मचारी संचालित करते हैं, तो किसी विवादित पोस्ट की जिम्मेदारी कैसे तय होगी?

इसका जवाब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट देखने से नहीं मिलेगा। इसके लिए अकाउंट एक्सेस, डिजिटल लॉग, पोस्ट तैयार करने की प्रक्रिया, तस्वीर के स्रोत और अप्रूवल चेन की जांच जरूरी होगी।

नाबालिग पीड़िता की पहचान की सुरक्षा कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए संवेदनशील मामलों में सरकारी या राजनीतिक सोशल मीडिया टीम के लिए भी यह सवाल महत्वपूर्ण है कि किसी तस्वीर या जानकारी को सार्वजनिक करने से पहले उसकी कानूनी जांच और अनुमति की प्रक्रिया कितनी मजबूत है।

फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि तस्वीर किस स्तर पर तैयार हुई, किसने उसे पोस्ट किया और इस पूरी प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका थी।

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