नई दिल्ली।अक्सर माता-पिता अपने बच्चों का पासपोर्ट पहले ही बनवाकर रखना पसंद करते हैं ताकि विदेश यात्रा या आगे चलकर विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने में कोई परेशानी न आए। लेकिन कई बार पेरेंट्स के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि यदि उनके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो क्या उसका पासपोर्ट बन सकता है? यदि आपके मन में भी यही कन्फ्यूजन है, तो आज आपकी यह उलझन पूरी तरह दूर हो जाएगी।
क्या बिना आधार के बन सकता है बच्चे का पासपोर्ट?
हाँ, बिल्कुल! अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। आप बिना आधार के भी दूसरे वैध दस्तावेजों के सहारे अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
बिना आधार के कैसे करें बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन?
अगर बच्चे का आधार नहीं है, तो आप इन वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): यह सबसे मुख्य दस्तावेज है। इससे बच्चे की जन्म तिथि (DOB) और उसकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण मिलता है।
- माता-पिता का पता और पहचान प्रमाण: आवेदन के दौरान माता-पिता में से किसी एक का वोटर आईडी, बिजली का बिल या अन्य वैध एड्रेस प्रूफ देना होता है।
- पेरेंट्स का पासपोर्ट: यदि माता-पिता का पहले से पासपोर्ट बना हुआ है, तो उनके पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी जमा करनी होगी।
आवेदन करते समय इन जरूरी बातों का रखें खास ख्याल
- डॉक्यूमेंट्स की सही जानकारी: यह सुनिश्चित कर लें कि जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में बच्चे तथा माता-पिता का नाम और जन्मतिथि बिल्कुल सही दर्ज हो। नाम या स्पेलिंग में एक अक्षर का अंतर भी आपके आवेदन को अटका सकता है।
- ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ रखें: पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) जाते समय अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ जरूर रखें।
माता-पिता की सहमति पत्र (Annexure H) है अनिवार्य
18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग (Minor) बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए माता-पिता दोनों की सहमति होना अनिवार्य है। इसके लिए Annexure H (सहमति पत्र) भरना पड़ता है, जिसमें पेरेंट्स को लिखित रूप में यह घोषणा करनी होती है कि वे अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए पूरी तरह सहमत हैं।