देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर चल रही कानूनी जंग में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आज शीर्ष अदालत ने एक बंटा हुआ (Split) फैसला सुनाया है। बेंच के दो जजों की अलग-अलग राय के चलते अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास भेज दिया गया है, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर 5 जजों की संविधान पीठ के गठन के कयास तेज हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस खंडित फैसले से यह साफ हो गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और संवैधानिक संतुलन पर बहस अभी थमी नहीं है। अब सबकी निगाहें मुख्य न्यायाधीश पर टिकी हैं कि क्या वे इस कानूनी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की बड़ी बेंच का गठन करेंगे या नहीं।
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