पटना . मशहूर कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ को पटना सिविल कोर्ट से मंगलवार को एक बड़ी अंतरिम राहत मिली है। ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग सेंटर के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने उन्हें ‘नो-कोअर्सिव’ (No-Coercive/नो-कोरोसिव) ऑर्डर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।
मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में इस मामले को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा और जोरदार बहस देखने को मिली।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई पर ब्रेक लगाते हुए खान सर को फौरी राहत दे दी।
गौर करने वाली बात है कि बीते 2 जून को पटना में ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के दफ्तर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस घटना के बाद पटना पुलिस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए खुद फैजल खान (खान सर) को ही आरोपी बना दिया।
दर्ज धाराएं: पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज किया है।
इस एफआईआर के बाद से ही पटना पुलिस खान सर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जबकि खान सर पुलिस की पहुंच से दूर (फरार) चल रहे थे।
गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख खान सर ने सोमवार को अपने वकीलों के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी। आज उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं, जिससे खान सर ने बड़ी राहत की सांस ली होगी। हालांकि, मामले की अंतिम सुनवाई और जमानत पर आखिरी फैसला आना अभी बाकी है।
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