पटना: चर्चित पटना कोचिंग फायरिंग मामले में शिक्षक खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी और किसी भी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिलेगी।
मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान उर्फ खान सर की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि उनका घटना से कोई प्रत्यक्ष आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में शामिल किया गया है।
वहीं पुलिस की ओर से अदालत के सामने दर्ज प्राथमिकी, जांच की प्रगति और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी रखी गई। पुलिस ने अब तक की जांच के आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया और खान सर को फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी और उन्हें कानूनी राहत मिलती रहेगी।
यह मामला पटना के एक कोचिंग संस्थान में हुए विवाद और फायरिंग की घटना के बाद सुर्खियों में आया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाने में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस जांच में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया था। दोनों गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत पहले ही पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज तलब कर चुकी थी। कोर्ट लगातार जांच प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों पर नजर बनाए हुए है।
अब अगली सुनवाई में पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य सबूतों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। ऐसे में इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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