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कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत! हाई कोर्ट ने निलंबित की उम्रकैद की सजा, सख्त शर्तों पर मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया, जो पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी। कोर्ट ने सेंगर को दी गई उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर ली है। 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की तीन जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है. एक डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर शामिल थे, आदेश सुनाते हुए कहा “हम सजा को निलंबित कर रहे हैं।

कोर्ट ने सख्त शर्तें भी रक्खी जिनके मुताबिक सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे, जमानत की अवधि के दौरान उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा, हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, पीड़िता को या परिवार को धमकाया नहीं जाएगा, अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा, कोई भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द की जाएगी ।

कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा यह मामला साल 2017 का है, जब उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले ने पूरे देश में खूब सुर्खियां बटोरीं थी. पीड़िता ने न्याय न मिलने पर सीएम हाउस के बाहर आत्महत्या की कोशिश भी की थी। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी वहीँ दूसरी ओर पीड़िता की कार का संदिग्ध एक्सीडेंट, जिसमें पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए और दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी । इन सब हादसों की वजह से ये मामला और भी ज़्यादा गहरा गया था , हर तरफ बेचैनी और आक्रोश का माहौल था. हर तरफ से सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे थे।

साल 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. सेंगर ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब अब कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगा दी है.

अदालत की कार्रवाई की बात करे तो अप्रैल 2018 में सेंगर को CBI ने गिरफ्तार किया,जुलाई 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें सेंगर का नाम शामिल था. दिसंबर 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया । दिल्ली की एक सत्र अदालत ने कुलदीप सेंगर के ख़िलाफ़ आरोप तय किये थे। कुलदीप सेंगर पर पर बलात्कार धारा 376 की उपधारा (1) और आपराधिक साज़िश [(120 B)] समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही पॉक्सो एक्ट के सेक्शन तीन और चार के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।सजा के ऐलान के बाद सेंगर की विधायकी चली गई और बीजेपी ने भी पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके बाद सेंगर ने सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर अब जमानत मिल गई है।फिलहाल कुलदीप सिंगफ सेंगर की सजा पर रोक और जमानत मिलने से मामला फिर एक बार फिर से सुर्खियों में आ चूका है।

Afifa Malik

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