कानपुर शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां जागेश्वर मंदिर चौकी के प्रभारी नितिन पुनिया पर 5.70 लाख रुपये की अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस महकमे की साख पर लगे इस दाग के बाद, चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
व्यापारी ने लगाया संगीन आरोप
यह मामला तब उजागर हुआ जब जालौन निवासी व्यापारी आसिफ शेख ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की कि वह व्यापारिक कार्य से कानपुर आए थे. इसी दौरान चुन्नीगंज क्षेत्र में चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया ने उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के हिरासत में लिया और अधिकारियों को सूचित किए बगैर चौकी ले जाकर जुआरी करार देते हुए उनके पास से 5.70 लाख रुपये जबरन छीन लिए.
पुलिस कमिश्नरेट तक पहुंची शिकायत
व्यापारी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सीधे एसीपी कर्नलगंज से संपर्क कर पूरा मामला बताया. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीपी ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस कमिश्नर को दी. मामले की प्राथमिक जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की गई. जिसने शुरुआती तथ्यों के आधार पर पाया कि चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है. जांच में मिले शुरुआती सबूतों के आधार पर उच्च अधिकारियों ने चौकी प्रभारी के खिलाफ तुरंत प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई करते हुए मामले को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया विभागीय और कानूनी कार्रवाई दोनों जारी करदी है.
इस पूरे मामले पर आशुतोष कुमार जेसीपी की टिपण्णी
संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मामला सामने आने के बाद इसे पूरी गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर पुलिस विभाग की “ज़ीरो टोलरेंस नीति” लागू है. और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
आरोपी चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया और उनके एक सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. जिसमें जबरन वसूली (Extortion) और भ्रष्टाचार (Corruption) जैसी गंभीर धाराएं शामिल की गई हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय जांच के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.