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कानपुर के कुख्यात भूमाफिया व अधिवक्ता अखिलेश दुबे को कोर्ट से मिली राहत, रंगदारी के नए आरोपों में भी मिली जमानत

कानपुर: पिछले एक माह से जेल में बंद भूमाफिया और अधिवक्ता अखिलेश दुबे को बड़ी राहत मिली है. कोतवाली में अधिवक्ता संदीप शुक्ला की ओर से दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में विवेचक द्वारा बढ़ाई गई धाराओं में भी अखिलेश को अपर जिला जज प्रथम सुदामा प्रसाद की अदालत से जमानत मिल गई है. इससे उनके जल्द जेल से बाहर आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

झूठे मुकदमे में फंसाने और रंगदारी मांगने का था आरोप

अधिवक्ता संदीप शुक्ला ने अखिलेश दुबे व पप्पू स्मार्ट समेत 10 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि उन्होंने राजा ययाति के किले और लोक निर्माण विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट के गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इससे रंजिश मानकर गिरोह के लोगों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उन्हें पॉक्सो एक्ट के दो झूठे मुकदमों में फंसा दिया और मुकदमे खत्म कराने के नाम पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने एक लाख रुपये दिए, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने धमकी देना नहीं छोड़ा.

इस मामले में पुलिस ने धारा 388, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. अखिलेश को इस मुकदमे में 2 सितंबर को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी. बाद में विवेचक ने झूठा आरोप लगाने और झूठे साक्ष्य गढ़ने से संबंधित धारा 195 व 211 की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद अखिलेश की ओर से दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत दे दी.

कई मुकदमों में जमानत मिली, तीन मामलों में अब भी जेल में रहेंगे

अखिलेश दुबे के खिलाफ अब तक कुल पांच एफआईआर दर्ज हैं. इनमें से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार और संदीप शुक्ला के मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि भाजपा नेता रवि सतीजा और व्यापारी सुरेश पाल के मुकदमों में उनकी जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं. वक्फ की संपत्ति पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में होगी.

जानकारी के मुताबिक, विवेचना के दौरान कई मुकदमों में बाद में धाराओं की बढ़ोतरी की गई थी. रवि सतीजा के मुकदमे में दो बार तीन धाराएं जोड़ी गईं, जिससे अभियोजन को लाभ मिला और अखिलेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई. वहीं सुरेश पाल के मुकदमे में भी धाराओं की बढ़ोतरी के बाद जमानत खारिज हो गई. लेकिन संदीप शुक्ला और शैलेंद्र कुमार के मामलों में बढ़ी धाराओं के बावजूद अखिलेश को जमानत मिल गई.

रवि सतीजा से संबंधित मुकदमे में अखिलेश की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है. वहीं सुरेश पाल वाले मुकदमे में एफआईआर निरस्त कराने की याचिका लंबित है, जिसकी सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी. इसी मुकदमे में आरोपी लवी मिश्रा को 26 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

अदालत से दो मुकदमों में जमानत मिलने के बाद भी अखिलेश को तीन अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण अभी जेल में रहना होगा.

news desk

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