AI डीपफेक पॉलिसी भारत
डीपफेक और एआई से बने फर्जी कंटेंट की बढ़ती समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन करते हुए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X (ट्विटर) और Instagram को अदालत या सक्षम सरकारी प्राधिकरण के आदेश मिलने के बाद एआई जनरेटेड अवैध कंटेंट सिर्फ 3 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य होगा। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। पहले यह समयसीमा करीब 36 घंटे तक होती थी, लेकिन अब इसे काफी कम कर दिया गया है ताकि भ्रामक और हानिकारक कंटेंट को तेजी से फैलने से रोका जा सके।
तीन घंटे में हटाना होगा कंटेंट
नए नियमों के अनुसार अदालत या संबंधित सरकारी प्राधिकरण के निर्देश मिलने पर प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक या एआई से बनाए गए अवैध कंटेंट को तुरंत हटाना होगा। ऐसा न करने पर कंपनियों को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर संरक्षण नहीं मिलेगा, जिससे वे कानूनी जिम्मेदारी के दायरे में आ सकती हैं।
एआई कंटेंट पर लेबलिंग भी अनिवार्य
नियमों के तहत सभी फोटोरियलिस्टिक या सिंथेटिक एआई जनरेटेड कंटेंट—चाहे वह ऑडियो, वीडियो या इमेज हो—पर स्पष्ट लेबल लगाना जरूरी होगा। साथ ही, उसमें ऐसा ट्रेसेबल मेटाडेटा जोड़ना अनिवार्य किया गया है जिसे बाद में हटाया या दबाया नहीं जा सके। पहली बार नियमों में “सिंथेटिकली जेनरेटेड इंफॉर्मेशन (SGI)” की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है, जिसमें एआई द्वारा बनाई या बदली गई ऐसी सामग्री शामिल है जो वास्तविक जैसी दिखाई देती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अधिसूचित इन संशोधनों का उद्देश्य डीपफेक के जरिए होने वाले व्यक्तिगत हमलों, चुनावी भ्रामकता और गैर-सहमति वाले आपत्तिजनक कंटेंट पर प्रभावी रोक लगाना है, ताकि यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार उपयोग बढ़ावा पा सके।
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