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स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट! 16 अगस्त तक आसमान में किन-किन चीजों पर लगी ‘नो फ्लाई’ की ब्रेक

स्वतंत्रता दिवस का मौका हो और देश की राजधानी में हलचल न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता! लेकिन इस बार 15 अगस्त के जश्न से पहले दिल्ली की हवाओं पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। लाल किले की सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का घेरा बेहद सख्त कर दिया है। 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के लिए पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि राष्ट्रीय पर्व का यह खास दिन बिना किसी रुकावट और खतरे के मनाया जा सके।

15 दिनों के लिए ‘नो-फ्लाई ज़ोन’ बनी दिल्ली

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता “BNSS” की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक, अगले 15 दिनों तक दिल्ली के आसमान में बिना इजाजत कुछ भी उड़ता हुआ नजर नहीं आ सकता। ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर और हैंग ग्लाइडर जैसी सभी चीजों की उड़ानों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यानी अब स्वतंत्रता दिवस के पूरे होने तक राजधानी की स्काईलाइन पूरी तरह से लॉक्ड रहेगी।

एडवेंचर स्पोर्ट्स और कमर्शियल ड्रोन उड़ाने पर भी ब्रेक

यह बैन सिर्फ प्राइवेट ड्रोन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कमर्शियल और एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर भी ब्रेक लगाता है। अगर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या इवेंट्स के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने की सोच रहे थे, तो आपको 16 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट-कंट्रोल्ड छोटे प्लेन, हॉट एयर बैलून और पैरा-जंपिंग जैसी हर तरह की हवाई एडवेंचर गतिविधियों को इस अवधि के लिए रोक दिया गया है।

आखिर पुलिस को क्यों लेना पड़ा यह बड़ा फैसला?

हवाई उड़ानों पर इस पाबंदी के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियों के सख्त इनपुट्स हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, असामाजिक तत्व या आतंकी संगठन ड्रोन जैसे छोटे और आसानी से उड़ने वाले गैजेट्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री का भाषण, वीआईपी नेताओं की मौजूदगी और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसी वजह से किसी भी अनहोनी की गुंजाइश को ज़ीरो करने के लिए यह प्री-कॉशनरी स्टेप उठाया गया है।

नियम तोड़ा तो सीधे दर्ज होगी FIR

दिल्ली पुलिस ने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, ड्रोन ऑपरेटरों और आम नागरिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे इन 15 दिनों के दौरान कोई भी हवाई उपकरण उड़ाने से बचें। अगर कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो पुलिस उसके खिलाफ बिना किसी ढील के भारतीय न्याय संहिता “BNS” की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। सुरक्षा बल पूरे शहर में 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं, इसलिए इस दौरान नियमों का पालन करना ही समझदारी है।

news desk

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