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राजेश खन्ना के साथ रिश्ते को पत्नी का दर्जा दिलाना चाहती थीं अनीता आडवाणी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को विवाह के रूप में कानूनी मान्यता दिलाने की मांग कर रहीं पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिका पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने इसे ‘लग्जरी लिटिगेशन’ भी बताया।

अनीता आडवाणी की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि वह राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को कानूनी पहचान दिलाकर सम्मान और गरिमा हासिल करना चाहती हैं। हालांकि, अदालत ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की।

राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का दावा

अनीता आडवाणी का दावा रहा है कि वह कई वर्षों तक राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं। उनके मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हें मुंबई स्थित राजेश खन्ना के बंगले ‘आशीर्वाद’ से बाहर कर दिया गया था। इस विवाद में उन्होंने अभिनेता की पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार का नाम भी लिया था।

अनीता आडवाणी ने मुंबई हाई कोर्ट के 1 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि दीवानी मुकदमे के जरिए वह अपने और राजेश खन्ना के रिश्ते को लेकर कानूनी घोषणा चाहती हैं, जो उनके सम्मान और पहचान से जुड़ा मामला है। लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

2017 में भी खारिज हो चुका था दीवानी मुकदमा

राजेश खन्ना का निधन जुलाई 2012 में हुआ था। इसके बाद अनीता आडवाणी ने राहत पाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। मुंबई की डिंडोशी अदालत ने वर्ष 2017 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील भी मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

गुजारा-भत्ता और फ्लैट की भी मांगी थी राहत

अनीता आडवाणी ने वर्ष 2013 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटियों और दामाद के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने हर महीने गुजारा-भत्ता देने के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में तीन बेडरूम वाला फ्लैट उपलब्ध कराने की मांग भी की थी।

मुंबई हाई कोर्ट ने वर्ष 2015 में उनकी शिकायत खारिज कर दी थी और डिंपल कपाड़िया तथा उनके परिवार की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना का रिश्ता विवाह जैसा नहीं था, इसलिए वह घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत की पात्र नहीं थीं। अदालत ने यह भी कहा था कि खन्ना के परिवार के उन सदस्यों को कानूनी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता, जिनके साथ आडवाणी कभी नहीं रही थीं।

अनीता आडवाणी कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इनमें ‘साजिश’ और ‘दासी’ शामिल हैं।

vineet verma

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