नई दिल्ली: हर महीने की शुरुआत में कई नियमों में बदलाव होता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और खर्च पर पड़ सकता है। अगर आपके घर में LPG सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से लेकर रिफिल बुकिंग, OTP वेरिफिकेशन और PNG कनेक्शन तक कई बदलाव लागू रहेंगे। इसके अलावा महीने की शुरुआत में LPG की कीमतों में भी बदलाव संभव है।
सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी
1 अक्टूबर से सब्सिडी वाला घरेलू LPG सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली सब्सिडी वाली रिफिल बुक करने से पहले इसे पूरा करना होगा।
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन LPG डिस्ट्रीब्यूटर के यहां, सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है। जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी।
अगर कोई ग्राहक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहता या किसी वजह से इसे पूरा नहीं कर पाता है तो वह अपनी तेल कंपनी के डिजिटल चैनल पर इसकी जानकारी दर्ज करा सकता है। ऐसे ग्राहकों को LPG सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें सिलेंडर बाजार कीमत पर लेना होगा।
LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव
हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर से घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव संभव है। कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के दाम, गैस आयात की लागत और सरकार की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स जैसे कई कारकों का असर पड़ता है।
फिलहाल दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2,747 रुपये और घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये बताई गई है। महीने की शुरुआत में नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के खर्च पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
रिफिल बुकिंग के बीच का अंतर हुआ कम
घरेलू LPG सिलेंडर की अगली रिफिल बुक करने के बीच की अवधि को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया गया है। यह नियम देशभर के घरेलू LPG उपभोक्ताओं पर लागू होगा।
इससे पहले फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में तनाव के चलते LPG की मांग और आपूर्ति को संभालने के लिए अलग-अलग बुकिंग अवधि तय की गई थी। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक समान 25 दिन का नियम लागू किया गया है और 1 अक्टूबर से भी यही व्यवस्था जारी रहेगी।
PNG कनेक्शन वाले इलाकों में LPG पर असर
अगर आपके घर या सोसाइटी में PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आप अभी भी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस नियम पर ध्यान देना जरूरी है। नोटिस मिलने के 90 दिन बाद भी PNG कनेक्शन नहीं लेने पर LPG रिफिल पर रोक लगाई जा सकती है।
तेल कंपनियों की ओर से ऐसे 363 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय PNG के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस मामले में सख्ती कर रहा है।
सिलेंडर लेते समय OTP बताना होगा
LPG सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। अब केवल बुकिंग की रसीद दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। बुकिंग के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। डिलीवरी के समय ग्राहक को यह OTP डिलीवरी एजेंट को बताना होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी बुकिंग और बिना पंजीकरण के सिलेंडर की डिलीवरी जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।