नई दिल्ली: आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लेकर चल रही एक बड़ी गलतफहमी पर केंद्र सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने साफ कहा है कि छह से कम सदस्यों वाले परिवार या जिन परिवारों में 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं है, उन्हें केवल इसी आधार पर योजना से बाहर नहीं किया जा सकता। योजना की पात्रता परिवार के आकार पर नहीं, बल्कि निर्धारित लाभार्थी श्रेणियों पर आधारित है।
संसद में उठा सवाल, सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब
लोकसभा में सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने सरकार से पूछा था कि क्या छह से कम सदस्यों वाले और 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं रखने वाले परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि ऐसे परिवारों के लिए सरकार की क्या योजना है।
इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने स्पष्ट किया कि ऐसा दावा पूरी तरह गलत है।
परिवार के आकार, उम्र और लिंग की कोई सीमा नहीं
सरकार ने संसद में बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। पात्र परिवार का प्रत्येक योग्य सदस्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ लेने का हकदार है।
हर साल मिलता है 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर
सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सेकेंडरी और टर्शियरी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।
फिलहाल यह योजना देश के आर्थिक रूप से कमजोर 12 करोड़ परिवारों को कवर कर रही है, जो आबादी के सबसे निचले 40 प्रतिशत वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
37 लाख और परिवारों को भी मिला योजना का लाभ
सरकार ने बताया कि मार्च 2024 में योजना का दायरा बढ़ाते हुए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। इन सभी लाभार्थियों के लिए भी परिवार के आकार, उम्र और लिंग से जुड़ी कोई शर्त लागू नहीं है।
70 वर्ष से अधिक उम्र वालों का नियम कहां से आया?
सरकार के मुताबिक, भ्रम अक्टूबर 2024 में घोषित उस विस्तार के कारण पैदा हुआ, जिसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल किया गया था। इस श्रेणी में आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की बाध्यता नहीं रखी गई।
इस विस्तार से करीब 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुला।
कौन-कौन हैं योजना के लिए पात्र?
सरकार ने दोहराया कि योजना की पात्रता केवल निर्धारित लाभार्थी श्रेणियों पर निर्भर करती है, न कि परिवार में सदस्यों की संख्या पर। पात्र परिवारों के लिए:
- परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है।
- उम्र को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- महिला या पुरुष होने के आधार पर कोई शर्त नहीं है।
- प्रत्येक पात्र परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।
- इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक भी विस्तारित योजना के तहत पात्र हैं।