अगर आप भी ट्रेन में सफर करते समय मोबाइल के लाउडस्पीकर पर गाने सुनने, रील्स देखने या ऊंची आवाज में लंबी बातें करने के आदी हैं, तो अब संभल जाइए। आपकी जरा सी लापरवाही आपको सीधे हवालात पहुंचा सकती है। इंडियन रेलवे ने ट्रेन के भीतर शोर मचाने और सह-यात्रियों की शांति भंग करने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। रेलवे द्वारा जारी किए गए नए और कड़े नियमों के तहत लाउड म्यूजिक और शोर-शराबे पर न केवल भारी जुर्माना ठोका जाएगा, बल्कि यात्री को बीच रास्ते ट्रेन से उतारकर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि रेलवे के ये नए नियम आखिर क्या हैं।
साउथर्न रेलवे (Southern Railway) ने रेलवे एक्ट की धारा 145(2) के तहत सख्त नियम लागू किए हैं, जिन्हें जन विश्वास एक्ट के जरिए संशोधित किया गया है।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन के भीतर लाउडस्पीकर पर म्यूजिक बजाता या तेज आवाज में रील्स देखता हुआ पकड़ा जाता है, तो पहली बार में उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, टीटीई (TTE) को उस यात्री का टिकट जब्त करने और उसे तुरंत ट्रेन से बाहर उतारने का पूरा अधिकार दिया गया है।
यदि पहली चेतावनी और कार्रवाई के बाद भी कोई यात्री अपनी हरकत से बाज नहीं आता और लगातार नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ और भी कड़े कानूनी प्रावधान लागू होंगे। ऐसे मामलों में आरोपी यात्री को 6 महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं।
रेलवे प्रशासन ने टीटीई को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने और तत्काल कार्रवाई करने के अधिकार सौंप दिए हैं। यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है और नोटिस भी लगाए जा रहे हैं।
रेलवे बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ट्रेन के डिब्बों—खासकर एसी (AC) कोच में लोग मोबाइल पर बहुत तेज आवाज में बातें करते हैं, लंबी-लंबी कॉल्स खींचते हैं और आपत्तिजनक या तेज रिंगटोन बजाते हैं, जिससे साथ सफर कर रहे अन्य यात्रियों की नींद व शांति भंग होती है।
हालांकि, रेलवे बोर्ड ने साल 2012 में भी इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन उनका खास असर नहीं हुआ था। अब रेलवे ने सख्त जुर्माने का प्रावधान पक्का कर दिया है। यदि आपको सफर के दौरान किसी सह-यात्री से ऐसी परेशानी होती है, तो आप ‘रेल मदद’ (RailMadad) ऐप पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
रेलवे ने सभी यात्रियों से जिम्मेदारी और समझदारी दिखाने की अपील की है:
ट्रेन में सफर के दौरान शोर-शराबा करने से बचें और दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें। मोबाइल पर गाने या वीडियो सुनने के लिए इयरफोन का इस्तेमाल करें। किसी यात्री से परेशानी होने पर रेल मदद ऐप पर शिकायत दर्ज कराएं। हालांकि, जुर्माने और जेल से जुड़े नियमों की सही जानकारी के लिए रेलवे के आधिकारिक दिशा-निर्देश जरूर जांचें।
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