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नवंबर की शुरुआत के साथ ही आम जनता की जेब से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गए हैं. इस महीने एलपीजी से लेकर आधार कार्ड, बैंकिंग नियमों और जीएसटी तक में नई नीतियां लागू हो चुकी हैं, जो सीधे आम लोगों के मासिक बजट को प्रभावित करेंगी. आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से क्या-क्या बदल गया है —
LPG सिलेंडर हुआ सस्ता
तेल डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5 रुपये कम होकर दिल्ली में ₹1590.50 हो गई है. हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
आधार अपडेट पर घटे शुल्क, बच्चों को राहत
वहीं UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला ₹125 का शुल्क एक साल के लिए खत्म कर दिया है. वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करने पर अब ₹75 देने होंगे, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट की लागत ₹125 रखी गई है. साथ ही अब बिना किसी दस्तावेज़ के भी ऑनलाइन आधार डिटेल्स अपडेट की जा सकेंगी.
बैंक नामांकन का नया नियम
1 नवंबर से ग्राहकों को अपने बैंक खाते, लॉकर या सुरक्षित परिसंपत्तियों में अधिकतम चार लोगों को नामांकित करने की अनुमति मिल गई है. इस कदम का उद्देश्य आपात स्थिति में परिवारों के लिए धन तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वामित्व विवादों से बचना है. साथ ही नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी पहले से आसान कर दी गई है.
जीएसटी स्लैब में बदलाव
सरकार ने 1 नवंबर से दो नए स्लैब सिस्टम लागू किए हैं. अब पहले वाले 12% और 28% के स्लैब हटा दिए गए हैं और लग्जरी या हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा. इस कदम से टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की गई है.
NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन बढ़ी
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है. इससे कर्मचारियों को बदलाव पर विचार करने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिक समय मिलेगा.
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की आखिरी तारीख
सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा. यह प्रक्रिया बैंक शाखा में जाकर या जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पूरी की जा सकती है. समय पर प्रमाणपत्र जमा न करने पर पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है.
SBI कार्ड यूजर्स के लिए नए शुल्क
1 नवंबर से SBI कार्ड होल्डर्स को मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए की जाने वाली शिक्षा संबंधी पेमेंट्स पर 1% शुल्क देना होगा. साथ ही, डिजिटल वॉलेट में ₹1000 से अधिक की राशि ट्रांसफर करने पर भी 1% शुल्क लागू किया गया है.
कुल मिलाकर, नवंबर के ये बदलाव सीधे आम जनता की जेब और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करेंगे. ऐसे में जरूरी है कि लोग समय पर अपडेट रहें और अपनी वित्तीय योजनाओं को उसी अनुसार एडजस्ट करें.
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