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Indian Press House > Blog > Trending News > उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा साज़िश केस: उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत
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उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा साज़िश केस: उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत

news desk
Last updated: December 11, 2025 5:51 pm
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उमर खालिद को 14 दिन की अंतरिम जमानत
उमर खालिद को 14 दिन की अंतरिम जमानत
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उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों 2020 की कथित ‘बड़ी साजिश’ मामले में बंद पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने 14 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक जमानत मंजूर की, ताकि वे अपनी बहन की शादी के कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। कोर्ट ने जमानत पर कई शर्तें लगाई हैं—सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं, किसी भी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं, और अपनी गतिविधियों की जानकारी दिल्ली पुलिस को देना अनिवार्य होगा। हालांकि यह राहत उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति देती है, लेकिन मामले के निपटारे तक वे गिरफ्तार ही माने जाएंगे।

जमानत याचिकाओं का लंबा इतिहास

उमर खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और तब से उनकी छह जमानत याचिकाएँ खारिज हो चुकी हैं। 24 मार्च 2022 को सेशंस कोर्ट, 18 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट, 28 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट और 2 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने कठोर टिप्पणियों के साथ जमानत अस्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रारंभिक चरण में राहत नहीं मिली, हालांकि अंतिम फैसला अभी सुरक्षित है। खालिद के वकील कपिल सिब्बल का तर्क है कि दंगों के समय वे दिल्ली में मौजूद नहीं थे और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष हिंसात्मक सबूत पेश नहीं हुआ।

मामले की पृष्ठभूमि और आगे की संभावनाएँ

फरवरी 2020 के दंगों में 53 लोग मारे गए थे और पुलिस का आरोप है कि यह सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान रची गई एक बड़ी साजिश थी। खालिद तिहाड़ जेल में पांच साल से अधिक समय से बंद हैं, और यह अंतरिम जमानत उनके लिए पहली महत्वपूर्ण पारिवारिक राहत है। समर्थकों ने अदालत के निर्णय को “न्यायिक संवेदनशीलता” बताया, जबकि पुलिस ने शर्तों के कड़े पालन का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला इस केस का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

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TAGGED: Cime News, Indian Press House समाचार, Trending News, उमर खालिद जमानत, कड़कड़डूमा कोर्ट
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