ICJ
मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष और मानवीय संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गाजा और पश्चिमी तट में कब्जे, बस्तियों और मानवीय सहायता से जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए इज़राइल को सलाहकारी राय जारी की है. यह फैसला उस समय आया है जब इज़राइल और गाजा के बीच युद्धविराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीमा पर रुकावटें बनी हुई हैं.
ICJ ने सलाहकारी राय में क्या कहा ?
हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने (ICJ) ने ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और तृतीय देशों के प्रति इज़राइल के कानूनी दायित्वों को रेखांकित किया.
अपने फैसले में ICJ ने कहा कि इज़राइल गाजा पट्टी से गंभीर रूप से बीमार और घायल फिलिस्तीनियों को चिकित्सा उपचार के लिए सुरक्षित निकासी की अनुमति दे.
WHO ने जताई थी चिंता
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि लगभग 15,000 फिलिस्तीनी मरीजों को तत्काल जीवनरक्षक चिकित्सा की आवश्यकता है. इनमें बड़ी संख्या में बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोग शामिल हैं. संगठन का कहना है कि राफा सीमा पार करने का मार्ग युद्धविराम के बावजूद अब भी बंद है, जिससे इन मरीजों की जान खतरे में है.
तो और गंभीर हो सकता है मानवीय संकट
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो हजारों लोग गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकते हैं. इसलिए यूएन ने इज़राइल और फिलिस्तीनी अधिकारियों से इस दिशा में तुरंत सहयोग की अपील की है.
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