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बदल गए बच्चों के ‘आधार कार्ड’ के नियम!  अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं बनेगा कार्ड, विदेशी नागरिकों के लिए भी UIDAI की नई गाइडलाइन हुए जारी

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड यानी ‘बाल आधार’ को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए अपडेट का सीधा मकसद प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर बनाना और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकना है। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है और आप उसका आधार बनवाने का सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को जान लीजिए।

नई गाइडलाइन से जुड़ी 3 सबसे बड़ी बातें:

    1- 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट या आंखों का आईरिस स्कैन नहीं लिया जाता। इसलिए अब सुरक्षा को मजबूत करने के लिए माता या पिता में से किसी एक का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट या आईरिस वेरिफिकेशन) कंपलसरी कर दिया गया है। पैरेंट्स के वेरिफिकेशन के बिना अब बच्चे का बाल आधार जारी नहीं होगा।

    2- अब छोटे बच्चों का आधार कार्ड पूरी तरह से ‘हेड ऑफ फैमिली’ (HoF) के आधार पर बनेगा। बच्चे का कार्ड बनवाने के लिए माता, पिता या लीगल गार्जियन के पास अपना एक्टिव और वैलिड आधार कार्ड होना जरूरी है। बच्चे के कार्ड पर वही एड्रेस प्रिंट होगा, जो उसके पैरेंट्स या परिवार के मुखिया के आधार में दर्ज है।

    3- बच्चे की डेट ऑफ़ बर्थ और माता-पिता से रिश्ता साबित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सबसे मेन और इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट होगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आप बच्चे के डिजिटल आधार को अपने ‘mAadhaar’ ऐप में लिंक कर सकते हैं। इसकी फिजिकल कॉपी स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पहुंच जाएगी।

    विदेशी नागरिकों के लिए भी नए अपडेट्स

    UIDAI ने केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी कैटेगरीज के लिए भी नियमों को अपडेट किया है: पहचान और पते के सबूत के लिए अब राशन कार्ड, ई-वोटर आईडी, मैरिज सर्टिफिकेट, स्कूल मार्कशीट और यूटिलिटी बिल जैसे 30 से ज्यादा नए दस्तावेजों को वैलिड मान लिया गया है।

    ओसीआई (OCI) कार्डधारकों और नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए आधार की वैलिडिटी मैक्सिमम 10 साल तय की गई है। वहीं, अन्य देशों के नागरिकों के लिए आधार तब तक ही वैलिड रहेगा, जब तक उनका वीजा या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) रजिस्ट्रेशन वैलिड है।

    UIDAI का यह कदम आधार के डेटा को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए है। किसी भी असुविधा से बचने के लिए अगली बार जब आप आधार सेंटर जाएं, तो अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट साथ ले जाना न भूलें।

    news desk

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