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राम मंदिर चंदा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन! SIT में होंगे CA और फोरेंसिक ऑडिटर, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे और चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और मजबूत बनाने के लिए अहम निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल (SIT) में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों विशेषज्ञ वित्तीय जांच और ऑडिट प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। साथ ही दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ कर रही है।

SIT के पुनर्गठन की जानकारी कोर्ट को दी गई

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप विशेष जांच दल का पुनर्गठन कर दिया गया है। सरकार ने जानकारी दी कि नई टीम में लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस., अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन बर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है।

कोर्ट ने कहा- चंदे की जांच सबसे बड़ी प्राथमिकता

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट को दान दिया है, इसलिए चंदे का पूरा ब्योरा सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि फिलहाल प्राथमिकता जांच को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरा करना है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत इस स्तर पर मामले को बंद नहीं कर रही है और जांच पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के साथ आगे बढ़नी चाहिए।

ट्रस्ट के सभी रिकॉर्ड SIT को सौंपने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रस्ट से जुड़े सभी चंदे और दान का रिकॉर्ड विशेष जांच दल को उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने कहा कि इस समय जांच का मुख्य फोकस चंदे में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल होना चाहिए।

दो सप्ताह में दाखिल करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई से पहले दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत अब अगली सुनवाई में जांच की प्रगति और विशेषज्ञों की निगरानी में हुई कार्रवाई की समीक्षा करेगी।

vineet verma

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