रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी गुजारा भत्ता मामला
समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और उनकी चौथी पत्नी रुमाना परवीन के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है. यह आदेश सांसद द्वारा आगरा फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर आया है.
30 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश
हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस पारिवारिक विवाद का जल्द समाधान तलाशना जरूरी है. कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया और उसे तीन महीने का समय दिया है ताकि वह समाधान पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सके. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान मामला लंबित या आंशिक रूप से सुना हुआ नहीं माना जाएगा. इसी के साथ हाईकोर्ट ने रुमाना परवीन को अंतरिम तौर पर हर महीने 30 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.
2020 में दर्ज हुआ था केस
सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ यह मामला 2020 में उनकी चौथी पत्नी रुमाना परवीन द्वारा दर्ज कराए जाने के बाद शुरू हुआ था. उस समय कोर्ट के आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 127 (पारिवारिक संबंधों में गुजारा भत्ता और बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित) में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद आगरा की फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया था, जिसे रद्द कराने के लिए सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सांसद के वकील ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया था कि मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा जाए ताकि पारिवारिक विवाद का समाधान निकाला जा सके.
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