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31 दिसंबर तक निपटा लें ये काम, वरना 1 जनवरी से ‘रद्दी’ हो जाएगा आपका पैन कार्ड!

यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब केवल 48 घंटे बचे हैं। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का डेडलाइन अलर्ट! 31 दिसंबर 2025 लिंकिंग की लास्ट डेट है। अगर आप चूके, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह ‘इनऑपरेटिव’ हो जाएगा।

बहुत से लोग पैन लिंकिंग को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन याद रखिए अगर आपका पैन कार्ड एक बार ‘इनऑपरेटिव’ (बंद) हो गया, तो आपके पैसों से जुड़े सारे काम अटक जाएंगे। जानिए कैसे:

बैंकिंग की टेंशन: न तो नया बैंक अकाउंट खुलेगा और न ही 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश लेन-देन हो पाएगा। आपकी बैंकिंग सर्विस एक तरह से ‘फ्रीज’ हो जाएगी।

TDS की डबल मार: जहाँ आपका थोड़ा टैक्स कटना था, वहाँ अब दोगुना TDS कटेगा। यानी आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सीधा टैक्स में चला जाएगा।

इन्वेस्टमेंट पर ब्रेक: शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड किसी में भी नया निवेश करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपकी वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी।

फंसा रहेगा रिफंड: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आने वाला है, तो वो तब तक आपके बैंक खाते में नहीं आएगा,जब तक आप पैन और आधार को लिंक नहीं कर लेते।

बिना एक्टिव पैन कार्ड के आपकी ‘फाइनेंशियल लाइफ’ पूरी तरह रुक सकती है। इसे समय रहते लिंक करें और टेंशन फ्री रहें!

अब ‘फ्री’ नहीं है लिंकिंग

सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार-पैन लिंक करने का ‘फ्री’ वाला समय अब खत्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो अब आपको 1,000 रुपए की पेनाल्टी फीस भरनी होगी। आप जितनी देरी करेंगे, मुश्किल उतनी बढ़ेगी।

2 मिनट में ऐसे जांचें अपना स्टेटस:

आपको किसी इंटरनेट कैफे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने मोबाइल से इसकी जांच कर सकते हैं:

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। होम पेज पर ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें। फिर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। यदि स्क्रीन पर ‘Your PAN is already linked to given Aadhaar’ लिखा आता है, तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं।

सिर्फ पैन ही नहीं, इन 2 कामों के लिए भी 31 दिसंबर है ‘डेडलाइन’!

31 दिसंबर की तारीख सिर्फ पैन लिंकिंग के लिए ही नहीं, बल्कि इन दो बड़े कामों के लिए भी आखिरी मौका है:

बिलेटेड ITR : अगर आप असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो ये आपका आखिरी चांस है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और बैंक लॉकर एग्रीमेंट, कई बैंकों ने अपने कस्टमर्स के लिए ‘लॉकर एग्रीमेंट’ अपडेट करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही रखी है। अगर आपका लॉकर है, तो इसे भी तुरंत चेक करें।

news desk

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