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Blinkit को बड़ा झटका: कॉकरोच, एक्सपायर्ड फूड और गंदगी के कारण महाराष्ट्र FDA ने सस्पेंड किया लाइसेंस

क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट (Blink Commerce Pvt. Ltd.) पर महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है।

आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत मुंबई स्थित ब्लिंकइट के एक प्रमुख डार्क स्टोर का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है। एफडीए की छापेमारी में स्टोर के अंदर भारी गंदगी, कीट-पतंगे और खराब खाना पाए जाने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।

मलाड स्थित डार्क स्टोर में FDA की अचानक छापेमारी

एफडीए बृहन्मुंबई विभाग की टीम खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता जांचने के लिए नियमित निरीक्षण कर रही थी। इसी कड़ी में 7 अगस्त 2026 को अधिकारियों ने मालाड (वेस्ट), मुंबई स्थित ब्लिंकइट के स्टोर (Gala No. A-03, Sarvodaya Bhuvan, Ramchandra Lane) पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान स्टोर की स्थिति देखकर अधिकारी भी दंग रह गए।

सब्जियों-फलों में मंडरा रहे थे कॉकरोच, फर्श पर रखा था सामान

जांच टीम को मौके पर खाद्य सुरक्षा और नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं। स्टोर में पाई गईं प्रमुख खामियां इस प्रकार हैं:

  • फल-सब्जियों पर कॉकरोच का प्रकोप: जहां फल और सब्जियां रखी थीं, वहां बड़ी संख्या में कॉकरोच घूमते पाए गए, जिससे खाने-पीने की चीजों में गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा था।
  • एक्सपायर्ड और छेड़छाड़ किया गया स्टॉक: कोल्ड स्टोरेज में समय सीमा समाप्त (Expired) हो चुके और कटे-फटे पैकेजिंग वाले खाद्य पदार्थ स्टोर थे।
  • अस्वच्छ भंडारण व जंग लगे रैक: खाद्य सामग्री को जंग लगी रैक और सीधे फर्श पर रखा गया था।
  • नियमों का उल्लंघन: स्टोर में FIFO/FEFO (First In, First Out) प्रणाली लागू नहीं थी, जिससे पुराना सामान लंबे समय तक पड़ा सड़ रहा था।
  • कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड गायब: खाद्य पदार्थों को हैंडल करने वाले कर्मचारियों की न तो मेडिकल जांच कराई गई थी और न ही उनके पास सुरक्षा उपकरण मौजूद थे।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम (FSSAI Rules) के तहत तुरंत प्रभाव से कार्रवाई

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act 2006) की धारा 32(3) और 2011 के विनियमों के तहत कार्रवाई की गई है। एफडीए ने ब्लिंकइट के इस स्टोर का लाइसेंस अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

बैन के बावजूद काम किया तो होगी जेल और कानूनी कार्रवाई

निलंबन अवधि के दौरान ब्लिंकइट के इस डार्क स्टोर से किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ की बिक्री, डिलीवरी या व्यवसाय संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। एफडीए अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निलंबन के बावजूद काम जारी पाया गया, तो प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

news desk

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