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बाबा रामदेव बनाम ब्रजभूषण शरण सिंह: ‘नकली घी’ बयान पर 50 करोड़ का मानहानि केस, MP हाईकोर्ट में 18 सितंबर को अगली सुनवाई

इंदौर। पतंजलि समूह और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच कानूनी जंग तेज हो गई है। पतंजलि घी को ‘नकली’ बताने वाले बयान पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है।

मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर पीठ) में इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सुनवाई हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने अदालत में वकालतनामा पेश करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है।

क्यों दायर हुआ 50 करोड़ का मानहानि मुकदमा?

पतंजलि फूड्स लिमिटेड (जिसका पंजीकृत कार्यालय इंदौर के विजय नगर में है) के अनुसार, ब्रजभूषण सिंह के बयानों से कंपनी की प्रतिष्ठा को भारी आर्थिक और ब्रांड नुकसान पहुंचा है।

  • शेयर बाजार पर असर: पतंजलि की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विक्रम मालवीय ने कोर्ट में तर्क दिया कि सिंह के सार्वजनिक बयानों के प्रसारित होने के बाद कंपनी के शेयर मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
  • इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विवाद: यह मामला पहले इंदौर जिला कोर्ट में था। सुनवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की ग्राह्यता (Admissibility) को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए साक्ष्य पेश किए हैं।

विवाद की मुख्य वजह: 2022 से जारी जुबानी जंग

ब्रजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच यह अदावत नई नहीं है…

  1. 2022 का बयान: ब्रजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक मंच से पतंजलि के घी को ‘नकली’ करार दिया था और लोगों को सलाह दी थी कि वे बाजार का डिब्बाबंद घी खरीदने के बजाय घरों में गाय-भैंस पालें।
  2. 2026 में नया हमला: अगस्त 2026 में भी ब्रजभूषण सिंह ने पतंजलि के अन्य उत्पादों और कथित मिलावटी घी को लेकर योग गुरु रामदेव पर सीधा निशाना साधा था।

पिथौरागढ़ में पतंजलि घी पर लग चुका है जुर्माना

खबरों के मुताबिक, पतंजलि के घी की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2020 में पतंजलि घी का सैंपल लिया था। दो अलग-अलग लैब जांचों में सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

news desk

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