मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फिलहाल काफी सुर्खियों में हैं। विपक्ष उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहा है और उन्हें हटाने की मांग भी कर रहा है। इस पूरे मामले पर टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने उनके खिलाफ प्रस्ताव तक पेश किया है।
जानकारी के अनुसार, विपक्ष की तरफ से पेश किए गए 10 पन्नों वाले नोटिस में 7 बिंदु गिनाए गए हैं, जिनके आधार पर ज्ञानेश कुमार को हटाने की बात कही गई है। लोकसभा में दिए गए नोटिस पर 130 सांसदों और राज्यसभा में 63 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, और इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है।
हालांकि, इस प्रस्ताव को लाने की पहल तृणमूल कांग्रेस ने की थी, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए। खास बात यह है कि हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया तय है। इस अनुच्छेद के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है।
सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है। इसके अनुसार, किसी जज को केवल दो कारणों – दुर्व्यवहार या कार्य निष्पादन में अक्षमता – के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(5) के मुताबिक, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को जज को हटाने की सिफारिश भेजी जा सकती है। इस पूरी प्रक्रिया का कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है।
जजेज़ इंक्वायरी एक्ट 1968 (Judges Inquiry Act) में जज को हटाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। इसके तहत हटाने का नोटिस किसी एक सदन में या दोनों सदनों में एक साथ दिया जा सकता है। खबरों के अनुसार, ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दोनों सदनों में एक साथ दिया जाने की संभावना है। इस स्थिति में, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष मिलकर इस नोटिस पर विचार करेंगे।
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