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रणवीर सिंह मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की फटकार, ‘डिजिटल दुनिया में शब्द नहीं मिटते’…. HC की रणवीर को नसीहत

news desk
Last updated: February 24, 2026 3:43 pm
news desk
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बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म ‘कांतारा 2’ को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, फिल्म के ‘दैव’ वाले सीन की मिमिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इस पर काफी हंगामा मचा हुआ है।

इस पूरे मामले में रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। हालांकि, उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली।

24 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि एक लोकप्रिय अभिनेता होने के नाते उन्हें अपने शब्दों और व्यवहार के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च तय की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठा सकेगी।

सुनवाई के दौरान जज की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी अभिनेता या सार्वजनिक हस्ती को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। चाहे व्यक्ति बड़ा स्टार हो या आम नागरिक, सार्वजनिक जिम्मेदारी सभी पर समान रूप से लागू होती है।

जज ने रणवीर सिंह को लापरवाह बताते हुए कहा कि इंटरनेट पर कही गई बात कभी पूरी तरह मिटती नहीं है। शब्द भले ही वापस ले लिए जाएं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया कंटेंट हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए सार्वजनिक मंच पर बोलते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, मामला जानबूझकर किया गया है या नहीं, ये आगे की सुनवाई में तय होगा।

बचाव पक्ष की दलील

रणवीर सिंह की ओर से पेश वकील साजन पूवैय्या ने तर्क दिया कि अभिनेता का किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि लापरवाही और जानबूझकर अपराध करने में अंतर होता है।

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की उन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो धार्मिक भावनाएं आहत करने और नफरत फैलाने से संबंधित हैं।

क्या है मामला?

पिछले वर्ष गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के दौरान रणवीर सिंह ने फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के दैव वाले सीन की नकल की थी। यह फिल्म अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी की है, जिसमें ‘दैव’ से जुड़े एक पवित्र अनुष्ठान को दर्शाया गया है।

आरोप है कि रणवीर ने उस किरदार की मिमिक्री करते हुए दैव को ‘भूत’ कहा, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम के दौरान ऋषभ शेट्टी ने उन्हें ऐसा न करने का इशारा भी किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। विवाद बढ़ने पर रणवीर सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।

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TAGGED: IFFI गोवा, ऋषभ शेट्टी, कर्नाटक हाई कोर्ट, कांतारा चैप्टर 1, जस्टिस एम नागप्रसन्ना, डिजिटल कंटेंट, दैव विवाद, धार्मिक भावनाएं, फटकार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, माफी, रणवीर सिंह, लापरवाह टिप्पणी, सुनवाई, सोशल मीडिया वीडियो
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