नई दिल्ली: अगर आपका बैंक बार-बार KYC (नो योर कस्टमर) अपडेट कराने का संदेश भेज रहा है, तो इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। हालांकि केवल KYC अपडेट न कराने से बैंक आपका खाता तुरंत फ्रीज नहीं करता, लेकिन समय पर प्रक्रिया पूरी न होने पर कई बैंकिंग सुविधाओं पर रोक लग सकती है। लगातार अनदेखी करने पर बैंक नियमानुसार नोटिस देकर खाता बंद करने की कार्रवाई भी कर सकता है।
KYC प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राहक की पहचान, पता, व्यवसाय और वित्तीय जानकारी का सत्यापन करना है, ताकि बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य अवैध गतिविधियों के लिए न हो सके। इसके लिए आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज लिए जाते हैं।
KYC केवल नया बैंक खाता खुलवाते समय ही जरूरी नहीं होता। 50 हजार रुपये या उससे अधिक के कुछ लेनदेन, अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण, ग्राहक की जानकारी पर संदेह होने या कुछ वित्तीय उत्पादों की खरीद जैसी स्थितियों में भी KYC अनिवार्य हो सकता है।
यदि किसी ग्राहक का KYC लंबित होता है, तो बैंक सबसे पहले SMS, ईमेल, फोन कॉल या पत्र के जरिए कई बार सूचना देता है। इसके बावजूद KYC पूरा नहीं होने पर बैंक कुछ बैंकिंग सेवाओं को सीमित कर सकता है। ऐसे में ग्राहक को केवल आवश्यक सेवाएं मिल सकती हैं, जबकि कुछ लेनदेन और अतिरिक्त सुविधाओं पर रोक लग सकती है।
नहीं। केवल KYC अपडेट न होने के आधार पर बैंक तुरंत खाता फ्रीज नहीं कर सकता। नियमों के अनुसार बैंक पहले पर्याप्त समय देता है और कई बार रिमाइंडर भेजता है। इसके बाद भी ग्राहक KYC पूरा नहीं करता, तभी बैंक नियमानुसार आगे की कार्रवाई करता है।
हां। यदि ग्राहक बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद KYC अपडेट नहीं कराता, तो लागू नियमों के तहत बैंक उचित नोटिस देकर खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसलिए KYC अपडेट को टालना सही नहीं माना जाता।
यदि किसी बैंक खाते में लगातार दो वर्षों तक ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंक उसे इनऑपरेटिव घोषित कर सकता है। ऐसे खाते को दोबारा सक्रिय कराने के लिए ग्राहक को KYC अपडेट कराना होता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक खाते को फिर से चालू करता है।
ग्राहक अपने होम ब्रांच या कई मामलों में किसी अन्य शाखा में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर KYC अपडेट करा सकते हैं। कई बैंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और वीडियो KYC जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यह सुविधा संबंधित बैंक की व्यवस्था पर निर्भर करती है।
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