राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स तय करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नए फॉर्मूले के लागू होने से लंबे पुल, टनल और एलिवेटेड रास्तों वाले हाईवे पर टोल दरों में 40% तक की कटौती देखने को मिलेगी।
नए संशोधन के तहत सरकार ने एक अपर कैप तय कर दिया है। अब किसी भी हाईवे का टोल तय करते समय कुल लंबाई के अधिकतम 5 गुना से ज्यादा का हिसाब नहीं जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस 40 किमी लंबे एलिवेटेड हाईवे पर पहले 310 किमी के हिसाब से भारी टोल चुकाना पड़ता था, अब वहां केवल 200 किमी का ही शुल्क लगेगा।
यह नियम नए बनने वाले हाईवे और टोल प्लाजा पर तुरंत प्रभाव से लागू होगा। वहीं, वर्तमान में चल रहे सरकारी NHAI टोल बूथों पर अगली सालाना समीक्षा के दौरान दरें घटाई जाएंगी। निजी कंपनियों द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर उनका मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद यह नियम प्रभावी होगा।
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