नई दिल्ली: तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरेंडर से छूट की मांग को खारिज करते हुए दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने और सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया है। अब उनकी मुख्य अपील पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी।
तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को अपनी जूनियर सहयोगी से रेप के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। इसके खिलाफ तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपील लंबित रहने तक सरेंडर से राहत देने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह मामला वर्ष 2013 का है और तेजपाल करीब छह महीने को छोड़कर लंबे समय तक जमानत पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही सजा पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी।
सिब्बल ने तेजपाल की उम्र, परिवार और जमानत के दौरान उनके आचरण का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि तेजपाल अब वरिष्ठ नागरिक हैं और उनकी दो बेटियां हैं। जमानत की अवधि में उनके खिलाफ किसी तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत सामने नहीं आई।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि दोनों पक्ष अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए सीधे मुख्य अपील पर सुनवाई की जानी चाहिए।
वहीं, गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरेंडर से छूट का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने सजा पर रोक इसलिए लगाई थी ताकि तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट जाने और वहां सरेंडर से छूट मांगने का अवसर मिल सके।
तुषार मेहता ने कहा कि करीब 10 साल की सजा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल को सरेंडर से छूट नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दर्ज सभी पहलुओं पर गौर किया है। अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि को महत्वपूर्ण मानते हुए कोर्ट ने फिलहाल सरेंडर से राहत देने से इनकार कर दिया।
अब तरुण तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा, जबकि उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई होगी।
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