SC लाभ अब धर्मांतरण के बाद मान्य नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं, वे अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा और उससे जुड़े लाभ नहीं ले सकते. अदालत ने इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी बताते हुए प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को चार महीने के भीतर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.यह फैसला जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की पीठ ने सुनाया. सुनवाई के दौरान एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट (AGA ) पंकज त्रिपाठी ने सरकार की ओर से मजबूत पक्ष रखा.
हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें
कुल मिलाकर अदालत का संदेश साफ है. राज्य प्रशासन को अब इसे सख्ती से लागू करना होगा ताकि संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग न हो.
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