दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा लगाए गए आरोप पर्याप्त आधार पर टिके नहीं हैं और आपराधिक साजिश का कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया। जज ने चार्जशीट में दर्ज गवाहों के बयानों और पेश दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट के अनुसार, गवाह संख्या 5 और 6 के बयान आपस में मेल नहीं खाते और कुछ दस्तावेज चार्जशीट के विवरण से संगत नहीं पाए गए। अदालत ने “साउथ ग्रुप” और “साउथ लॉबी” जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताते हुए पूछा कि इनकी स्पष्ट परिभाषा और आधार क्या है।
साथ ही अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कथित कन्फेशनल स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि इसकी मांग पहले दिन से की जा रही थी। सीबीआई ने बताया कि बयान सील कवर में जमा किया गया था, जिस पर अदालत ने पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अदालत में मौजूद रहे, जबकि अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इसी मामले में आरोपी कुलदीप सिंह को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
फैसले के बाद अदालत परिसर में मौजूद आम आदमी पार्टी समर्थकों ने निर्णय का स्वागत किया। कोर्ट के फैसले के बाद वह काफी भावुक हो गए. केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने वकील हरिहरन के गले लगे।
कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। मुझ पर भाजपा ने झूठे आरोप लगाए। आज कोर्ट ने भी कह दिया कि केजरीवाल‑सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद वे प्रेस के सामने आते हुए भावुक हो गए और कहा, ‘मैं भ्रष्ट नहीं हूं. आज अदालत ने भी कह दिया है कि केजरीवाल और सिसोदिया ईमानदार हैं।’
केजरीवाल ने कहा, ‘भाजपा लंबे समय से शराब घोटाला-घोटाला कर रही थी. वो सब झूठ आज बेनकाब हुआ। आज सत्य की जीत हुई है। मुझे शुरू से न्याय प्रणाली पर भरोसा था। ‘ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की।दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।
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