Trending News

दिल्ली की हवा में जहर घुलने से पहले सरकार का बड़ा फैसला! जानें किन गाड़ियों की एंट्री बंद, दफ्तरों में कैसे बदलेगा सिस्टम

सर्दियों की दस्तक से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसमान पर जहर घुलने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी ठंड के आगोश में समाने से पहले दिल्ली का AQI लगातार खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार सरकार ने हवा के इस ‘कातिलाना‘ खेल पर लगाम कसने के लिए सर्दी का इंतजार किए बिना ही आज यानी 1 अक्टूबर से ही पाबंदियों का चक्रव्यूह रच दिया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और दिल्ली सरकार ने इस बार नियमों में ऐसे कड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस बार प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कौन-से बड़े और सख्त फैसले लिए हैं:

CAQM के नए नियम: स्टेज-1 से ही बसें बैन और पेट्रोल पंपों पर सख्ती

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब दूसरे राज्यों से आने वाली BS-IV और उससे पुरानी डीजल बसों पर पाबंदियां शुरुआती चरण यानी GRAP स्टेज-1 (AQI 201-300) से ही लागू कर दी जाएंगी। एनसीआर में केवल EV, CNG और BS-6 बसों को ही प्राथमिकता मिलेगी।

इसके अलावा, प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एक और कड़ा कदम उठाया गया है—अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। साथ ही, GRAP-3 के तहत पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का दायरा सोनीपत तक बढ़ा दिया गया है, और 500 वर्ग मीटर से बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस के बदले समय

दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के तहत बड़ा कदम उठाते हुए 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम आगामी 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों में लागू रहेगा, जिसके तहत आधा स्टाफ घर से काम करेगा और आधा दफ्तर आएगा।

इसके अलावा, सड़कों पर ट्रैफिक और भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है:

  • नगर निगम (MCD) के दफ्तर: सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक।
  • दिल्ली सरकार (GNCTD) के कार्यालय: सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक।

दिल्ली में पुराने वाहनों की नो-एंट्री, BS-VI और EV को छूट

राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV और उससे पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली आने वाले पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, इस प्रतिबंध से BS-VI मानकों वाले आधुनिक वाहनों को पूरी छूट दी गई है। इसके साथ ही CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को भी राहत दी गई है ताकि आवागमन बाधित न हो, लेकिन जहरीले धुएं फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।

Shivani Kalani

Recent Posts

Asian Games 2026: श्रीलंका को 124 रन से रौंदकर फाइनल में पहुंचा भारत, 45 रन पर ढेर हुई लंकाई टीम

एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को…

41 minutes ago

2 अक्टूबर पर बापू की याद में देशभर में क्या होगा खास? जानें पूरी तैयारी!

जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब 2 अक्टूबर की सुबह एक…

1 hour ago

शाहजहांपुर के मंदिर में दो साधुओं की हत्या, फिर शवों को चिता पर जलाया, मंदिर में रहने को लेकर विवाद का शक

शाहजहांपुर।उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शिव मंदिर के अंदर दो साधुओं की हत्या के बाद…

3 hours ago

फ्लाईदुबई फ्लाइट के यात्रियों के लिए इजराइल ने भेजा विमान, सऊदी अरब ने क्यों ठुकराई मांग?

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में उड़ान के दौरान कॉकपिट…

3 hours ago

राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दावा, BJP के कई विधायक संपर्क में; तीसरे प्रत्याशी पर बोले- गिनती पूरी होने दें

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी…

4 hours ago