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बरी होते ही राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- ‘किसी को बदनाम करने की नीयत नहीं थी’

उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर स्थित विशेष MP/MLA अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि के एक चर्चित मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दोषमुक्त (बरी) करने का फैसला सुनाया है। फैसले के बाद राहुल गांधी ने अदालत के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त किया और स्पष्ट किया कि उनकी नीयत किसी को बदनाम करने की नहीं थी। वहीं, इस पेशी के दौरान सुल्तानपुर जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा पहलुओं की जांच के लिए विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) का गठन किया।

अदालत का फैसला और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया

सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत द्वारा मानहानि मामले में दोषमुक्त किए जाने के बाद राहुल गांधी ने अदालत का धन्यवाद किया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने किसी को भी बदनाम करने की नीयत से कोई बयान नहीं दिया था।

बचाव पक्ष के मुख्य कानूनी तर्क

मामले में फैसले के बाद राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में बचाव पक्ष के प्रमुख कानूनी तर्कों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि याचिकाकर्ता इस मामले में सीधे तौर पर पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति नहीं थे।

साथ ही, राहुल गांधी के बयान को मूल संदर्भ से अलग करके और तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने का तर्क भी रखा गया। फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने के सवाल पर काशी शुक्ला ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपील करने की स्वतंत्रता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर काफिले की टक्कर और SIT जांच

सुल्तानपुर में अदालत में पेशी के लिए जाते समय राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सुबह करीब 10:15 बजे आपस में टकरा गईं। बताया गया कि काफिले में आगे चल रही स्थानीय कांग्रेस नेताओं की एक निजी गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहे वाहन भिड़ गए।

इन वाहनों में अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता सवार थे। हादसे में राहुल गांधी सुरक्षित रहे और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं मिली। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता आईजी किरण एस. करेंगी।

सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत के फैसले से राहुल गांधी को मानहानि के मामले में राहत मिली है। वहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर उनके काफिले की गाड़ियों की टक्कर के बाद यूपी पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू की है। अब जांच में दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक का पता लगाया जाएगा।

news desk

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