नई दिल्ली: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कथित आरक्षण घोटाले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस दींपाकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच में की जाएगी. यह मामला पिछले 14 महीनों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां अब तक 23 से अधिक बार तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी सुनवाई में पक्ष रखने के लिए उपस्थिति नहीं दर्ज की गई है.
19000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप
भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19000 सीटों पर आरक्षण संबंधी घोटाले के आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के बजाय मात्र 3.86% और अनुसूचित जाति वर्ग को निर्धारित 21% की जगह केवल 16.2% आरक्षण दिया गया. इस विसंगति को गंभीर मानते हुए 7 दिसंबर 2020 को भर्ती प्रक्रिया को 13 याचिकाओं के अधीन “सब्जेक्ट टू पिटीशन” कर दिया गया था.
गौरतलब है कि 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस भर्ती की पूरी चयन सूची को आरक्षण घोटाले का परिणाम मानते हुए रद्द कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उन्हें उचित लाभ प्रदान करते हुए इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए.