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यूपी में बाइक चलाने वालों के लिए बड़ा बदलाव, अब पीछे बैठने वाले का भी हेलमेट जरूरी; 1 अक्टूबर से फिर शुरू हो सकता है ई-चालान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन से सफर करने वालों के लिए ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बाइक या स्कूटर पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यानी दोपहिया वाहन पर दो लोग सवार हैं तो दोनों के सिर पर हेलमेट होना अनिवार्य रहेगा।

अब तक हेलमेट नियम का पालन मुख्य रूप से वाहन चालक के स्तर पर देखा जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में सहयात्री यानी पीछे बैठने वाले व्यक्ति के बिना हेलमेट होने पर भी चालान किया जा सकेगा।

पूरे यूपी में लागू होगा नियम

दरअसल, पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट का नियम नया नहीं है। इसे पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है, लेकिन चालान सिस्टम में पूरी तरह अपडेट नहीं होने के कारण कई जिलों में इसका प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा था।

अब परिवहन विभाग इस व्यवस्था को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए ई-चालान सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। सिस्टम अपडेट होने के बाद सड़क पर नियम तोड़ने वालों की निगरानी मोबाइल आधारित व्यवस्था के साथ-साथ आईटीएमएस कैमरों के जरिए भी की जा सकेगी।

21 सितंबर से ई-चालान व्यवस्था प्रभावित

नए नियमों को लागू करने के लिए चालान प्रणाली में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। इसी वजह से 21 सितंबर की रात से ई-चालान व्यवस्था बंद बताई जा रही है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सिस्टम में जरूरी डेटा ट्रांसफर और तकनीकी अपग्रेड का काम पूरा होने के बाद ई-चालान दोबारा शुरू किया जाएगा। संभावना है कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में ई-चालान व्यवस्था फिर से सक्रिय हो सकती है।

हेलमेट नहीं लगाया तो कैमरे से भी कटेगा चालान

नई व्यवस्था में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर निर्भरता नहीं होगी। अगर बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो सड़क पर लगे आईटीएमएस कैमरों की मदद से भी वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जा सकती है।

इसका मतलब है कि बिना हेलमेट पीछे बैठने वाले यात्रियों को अब यह मानकर चलना होगा कि पुलिसकर्मी की नजर में न आने पर भी चालान से बचना आसान नहीं होगा।

हादसों में मौत को देखते हुए सख्ती

परिवहन विभाग ने पिछले एक साल में हुए सड़क हादसों का अध्ययन कराया है। विभाग के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामलों में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करना भी एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया है।

इसी को देखते हुए दोपहिया वाहनों पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी है।

बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस पर भी कार्रवाई

नई चालान व्यवस्था में सिर्फ जुर्माना वसूलने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहने वाली है। अधिकारियों के मुताबिक बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और गंभीर या लगातार उल्लंघन की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

यानी आने वाले दिनों में यूपी की सड़कों पर बाइक चलाते समय सिर्फ चालक का हेलमेट पहनना पर्याप्त नहीं होगा। पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनाना वाहन चालक की जिम्मेदारी मानी जाएगी।

news desk

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