नई दिल्ली. देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को इस मुद्दे पर तीन महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर सभी राज्य सरकारें कार्रवाई करें और इस संबंध में हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करें.
पहले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए और उन्हें उचित आश्रय स्थलों में रखा जाए. कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें सड़कों और हाइवे से आवारा पशुओं को हटाने की बात कही गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम पेट्रोलिंग टीम बनाए और 24 घंटे निगरानी रखे, साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी करे ताकि आम लोग ऐसी घटनाओं की तुरंत जानकारी दे सकें.
तीसरे और सबसे अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों में बाड़ लगाकर या अन्य उपायों से आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इन कुत्तों का वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन कर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आठ सप्ताह के भीतर इन आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं.सोशल मीडिया पर आए दिन आवारा कुत्तों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं.
कोई इन्हें निर्दोष जानवर बताकर दया दिखाने की अपील करता है, तो कोई इनके बढ़ते हमलों से परेशान होकर सख्त कार्रवाई की मांग करता है. लोगों की राय बंटी हुई है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है.
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